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टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश

टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश

नई दिल्ली (ख़बरगुरु) 20 अप्रेल 2017 : नई दिल्ली के पॉश मानसिंह रोड पर बने ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने टाटा ग्रुप की नीलामी रोकने की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया | सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से निर्देश दिया कि अगर टाटा ग्रुप नीलामी हार जाती है तो उसे छह महीने के भीतर ताज मानसिंह होटल को खाली कर देना होगा।

लुटियंस जोन में 1, मान सिंह रोड पर स्थित बना होटल ताज मान सिंह, एन.डी.एम.सी. की प्रॉपर्टी है। एन.डी.एम.सी. ने यह जगह 33 साल के लिए IHCL को लीज पर दी थी।  इसकी मियाद 2011 में खत्‍म हो चुकी है, लेकिन IHCL की अपील पर 9 बार लीज बढ़ाई जा चुकी है।
इसके बाद जनवरी 2016 में जब एन.डी.एम.सी. ने नीलामी का प्रॉसेस शुरू किया तो कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।

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