खबरगुरु (गुना) 23 अगस्त।जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी राजेश उर्फ राजेंद्र बुनकर पुत्र कैलाश नारायण निवासी ग्राम रामनगर को राघौगढ़ पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने तथा मारपीट के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा।
पैरवीकर्ता एडीपीओ वंदना रघुवंशी ने बताया कि फरियादिया दिनांक 30/05/2020 को मौसी की लड़की के साथ मंदिर जा रहीथी तभी राहुल बुनकर ने आकर उसका बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ लिया फिर फरियादिया ने उक्त घटना घर वालों को बताई फिर फरियादिया का भाई और माता राहुल बुनकर के घर गए तथा उसे समझाया तो राहुल एवं उसका भाई गन्दी -गन्दी गालियां देने लगे तथा मना करने पर राहुल ने फरियादिया के भाई से मारपीट की। राघौगढ़ में अपराध क्रमांक 283/20 पर अपराध धारा 354 323 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।