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लॉकडाउन 2.0 : गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, बंद रहेंगी सभी परिवहन सेवाएं

खबरगुरु (नई दिल्ली) 15 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों के सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी।

हवाई, रेल और सड़क यातायात पर रोक लगा दी गई है । सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी है। जरूरी सामानों के लिए गाड़ियों को इजाजत दी गई है । हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी । सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पेक्स और सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे । सभी तरह की धार्मिक गतिविधियाों पर भी रोक लगा गई है । सभी शैक्षिक संस्थाओं को भी तीन मई तक के लिए बंद कर दिया गया है । खेल परिसर, स्विमिंग पूल बार तीन मई तक बंद रहेंगे। किसानों की फसल के लिए और मनरेगा के मजदूरों के लिए रियायतों का एलान भी किया गया है।

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