खबरगुरु (नई दिल्ली) 09 सितंबर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऑनलाइन पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण ये तीसरी बार है जब ITR फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले चालू वित्त के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। और अब सरकार ने इसे फिर से बढ़ा दिया है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी है।
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रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
बता दें, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
रिटर्न भरने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें और उसमें सभी जरूरी जानकारियां दें। अगर आपको वेतन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार या पेशा या ब्याज-लाभांश जैसे दूसरे स्रोतों से कमाई होती है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी दें। सभी बैंक खातों का भी खुलासा करें। इसके तहत आईएफएस कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर की जानकारी देनी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड बैंक खाते में ही रिफंड आता है।