खबरगुरु (रतलाम) 16 अप्रैल 2020। सब्जी एवं फल की होम डिलीवरी किए जाने हेतु 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छूट प्रदान थी, जिसे 16 अप्रैल 2020 की रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2020 की सुबह 6:00 बजे तक रतलाम जिले में संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
सभी फुटकर एवं थोक सब्जी विक्रेताओं पर लागू
यह आदेश सभी फुटकर एवं थोक सब्जी विक्रेताओं पर लागू होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। यह आदेश अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा जारी किया गया है।