खबरगुरु (रतलाम) 6 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने संशोधित आदेश निकालते हुए रतलाम में नमकीन की दुकान खोलने की अनुमति दी । रतलाम नगर निगम एवं जावरा नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आने वाली समस्त नमकीन की दुकान होलसेल होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने की अनुमति रहेगी। रिटेल विक्रय किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। दुकानें खुलने का समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। कंटेंटमेंट क्षेत्र में दुकानें खुलने की अनुमति नहीं है।
दुकानदार भट्टी दुकान के बाहर खुले में संचालित नहीं कर सकते हैं।
रतलाम शहर और जावरा को छोड़कर अन्य नगरीय निकायों में नमकीन की दुकानें रिटेल विक्रय हेतु भी खुल सकेगी।