शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अब सिनेमाघर में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं होगा. इससे पहले नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना और खड़े होना अनिवार्य कर दिया था. इसी आदेश के तहत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के मकसद से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों के लिये इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य किया गया था.
केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट से अपने 2016 के आदेश में सुधार की भी अपील की थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि हालांकि अंतर मंत्रालय समिति इस पर विचार कर रही है, लेकिन कोर्ट खुद ही राष्ट्रगान की अनिवार्यता में ढील दे दे तो बेहतर होगा. वहीं, इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा था कि लोग सिनेमाघरों में मनोरंजन के लिए जाते हैं. वहां देशभक्ति का क्या पैमाना हो इसकी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए. इन सबके बावजूद ऐसे नोटिफिकेशन, सर्कुलर या शासनादेश या फिर नियम तय करने का काम सरकार का है.