खबरगुरु (रतलाम) 27 अप्रैल 2020। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा रतलाम नगर निगम सहित जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किया गया है। स्टेशनरी की दुकान होम डिलीवरी के लिए खुलेगी।
जनसंपर्क अधिकारी शकिल खान से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में समस्त स्टेशनरी तथा फुटवेयर की दुकान प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी किंतु सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। यह आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स सुधारने वाले तथा प्लंबर अपने टू व्हीलर से होम सर्विस कर सकेंगे।