खबरगुरु (भोपाल) 17 नवंबर। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।
लव जिहाद के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में सीएम चौहान ने कहा कि ”लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा। जो ऐसी हरकत करेगा, उसे ठीक कर दिया जायेगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी।”