असम विधानसभा की तरफ से हाल ही में पास किया गया एक विधेयक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस विधेयक के तहत यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अपने माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल नहीं करता है तो उसके मासिक वेतन से 10 फीसदी रकम की कटौती की जाएगी. वेतन से काटी गई रकम को उस कर्मचारी के अभिभावकों या भाई-बहनों को उनकी देखभाल के लिए दी जाएगी. अब सरकार की तरफ से एक और विधेयक पास किया गया है. इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरी पाने और स्थानीय चुनाव में खड़े होने के लिए लोगों को नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा.
असम में नए नियम के तहत जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे स्थानीय निकाय चुनाव (नगर पालिका व क्षेत्र पंचायत) लड़ने और सरकारी नौकरी पाने के लिए मान्य नहीं होंगे. यह बदलाव असम सरकार की नई जनसंख्या नीति के तहत किया गया है. असम विधान सभा में शुक्रवार (15 सितंबर) को लंबी बहस के बाद इस कानून को पारित किया गया है.