खबरगुरु (गुना) 16 अगस्त। न्यायालय जेएमएफसी आरोन के न्यायालय में नाबालिग लड़की को ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपियो में से एक आरोपी अविनाश उर्फ़ अभिनाश बाल्मीक को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि दिनांक 04/09/2019 को फरियादी ने अपनी नातिन के दिनांक 31/08/19 को घर से बिना बताए कहीं चले जाने संबंधी रिपोर्ट करते हुए सूरज वाल्मीकि के लड़कों पर संदेह व्यक्त किया था जिस पर से गुम इंसान क्रमांक 33/19 कायम कर गुमशुदा के नाबालिग होने से अपराध क्रमांक 442/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना नाबालिक लड़की को दिनांक 31/05/20 को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पश्चात कथनों पर से आरोपीगण छुट्टू वाल्मीक, अविनाश वाल्मीक तथा प्रदीप वाल्मीक के विरुद्ध धारा 363 366, 376, 34 भा द वि व 5/6 पॉक्सो एक्ट की धारा का इजाफा किया।