खबरगुरु (रतलाम) 01 मई 2020। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम एवं रतलाम जिले के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की दुकान जैसे कि रेत, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, टाइल्स इत्यादि को प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होलसेल एवं अन्य क्षेत्रों में सप्लाई हेतु खुली रहने के लिए अनुमत रहेगी।