ख़बरगुरु (रतलाम) 13 अप्रैल 2019। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2019 के लिये 11अप्रैल प्रातः 7 बजे से 19 मई 2019 सायं 6:30बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का,किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संदीप यादव ने इस सम्बन्ध में समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा समस्त रिटर्निंग आफिसर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।