खबरगुरु (रतलाम) 26 अगस्त। विश्व स्वस्थ संगठन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम में लगाये जाने वाले N-95 मास्क को स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पडने के कारण इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
रतलाम जिला दण्डाधिकारी गोपालचन्द्र डाड ने सम्पूर्ण जिले में वॉल वाले N-95 के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, इसके लिये बुधवार शाम आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन करने वालो पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।