Categories

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

रतलाम: मादक पदार्थ परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

खबरगुरु (रतलाम) 10 सितंबर। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री शिव मनावरे ने बताया कि न्‍यायालय (श्री आनंद जाम्‍भुलकर) विशेष न्‍यायाधीश अंतर्गत एनडीपीएस एक्‍ट रतलाम द्वारा आरोपी गोपाल पिता वजेरामजी टेलर (पंवार) उम्र 48 वर्ष नि. ग्राम पंचेवा तह. पिपलौदा जिला रतलाम हा.मु. मंशापूरण कॉलोनी जावरा जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल बादल ने बताया कि दिनांक 02.09.2020 को थाना बिलपांक के पुलिस सहायता केन्‍द्र धराड पर पदस्‍थ उपनिरीक्षक एन.एस.राठौर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर चिकलिया टोल नाके पर सफेद रंग की कार क्रं. जी.जे. 06 एल.एस. 0361 में अवैध रूप से डोडाचुरा परिवहन करते आरोपी गोपाल को पकडा व उसके कब्‍जें से कार की पीछे की डिक्‍की में दो प्‍लास्टिक की थैलीयों में रखा 15 किलो एवं 5 किलो कुल 20 किलो अफीम का डोडाचुरा बरामद कर आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर मौके की आवश्‍यक कार्यवाही कर थाना बिलपांक पर अपराध क्रं. 443/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्‍ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को न्‍यायालय में पेश किया गया जहॉ से जेल वारंट बनाकर उसे जेल में दाखिल किया गया।
आरोपी गोपाल की ओर से उनके अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर दिनांक 09.09.2020 को माननीय विशेष न्‍यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल बादल द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क किया कि आरोपी द्वारा किेया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं क्षैत्र में मादक पदार्थ का बडी मात्रा में अवैध रूप से क्रय-विक्रय परिवहन को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया।

Share This Post

admin

Related Posts

Read also x

error: Content is protected !!