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शस्त्र लायसेंस धारक यूआईएन क्रमांक प्राप्त करें, अन्यथा लाइसेंस रद्द

ख़बरगुरु (रतलाम) 12 फरवरी 2019: सभी शस्त्र लायसेंस धारकों के पास आगामी 31 मार्च के बाद एक यूनिक यूआईएन क्रमांक होना चाहिए। अन्यथा उनका शस्त्र लायसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र लायसेंस की जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से भरने एवं मॉनीटर करने के लिए एनडीएएल- एएलआईएस सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके माध्यम से सभी लायसेंस के लिए एक यूनिक यूआईएन क्रमांक जारी किया जा रहा है। एनडीएएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को एक यूनिक यूआईएन नंबर जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 थी जिसे भारत सरकार गृह विभाग मंत्रालय द्वारा बढ़ाया जाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है। रतलाम जिले के जिन शस्त्र लायसेंस धारियों के पास यूनिक यूआईएन नंबर नहीं है वे कलेक्ट्रेट रतलाम की लायसेंस शाखा में आवेदन जमा कर सकते है।

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