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शादी कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

खबरगुरु (गुना) 27 अगस्त। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने फर्जी तरीके से शादी कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हेमंत पाटनकर पुत्र रघुनाथ राव पाटनकर निवासी अशोकनगर को थाना फतेहगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी डोली गुप्ता ने बताया कि दिनांक 24/6/2020 को हेमंत, केवल एवं नवीन तीनों माखन धाकड़ के घर शादी कराने के लिए आए तथा दिनांक 28 /6/ 2020 को शादी की तारीख तय हुई। दिनांक 24/6/2020 को नवीन ने खर्चो के लिए 2000रूपये मांगे तथा दिनांक 26/6/2020 को केवल अहिरवार ने 15000 रूपये मांगे। दिनांक 28/6/20 को बारात लेकर जा ही रहे थे कि केवल अहिरवार का फ़ोन आया कि लड़की के मामा ख़त्म हो गए हैं तथा दिनांक 30/6/2020 को अशोकनगर बुलाया वहां अशोकनगर में नवीन तथा हेमंत ने 50 हजार रूपये नगद मांगे। इसके बाद नवीन के घर में एक लड़की दिखी जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम नेहा बाबरे निवासी सागर बताया तथा उससे यह भी पूछा गया कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है तो उसने ना होना बताया तथा शादी के लिए हाँ कहा फिर दिनांक 1/7/20 को शादी का बोला तो उसने मना किया। फिर माखन धाकड़ ने शक के आधार पर मोबाइल चैक किया जिसमें शादी का वीडियो भी था तथा आधार कार्ड भी था जिसमें उसके पति का नाम बबलू बाबरे था इस प्रकार हेमंत, नवीन और केवल अहिरवार ने शादी रचाने का बहाना बताकर मोहन धाकड़ से 77000 रूपये धोखाधड़ी पूर्वक ले लिए। उक्त रिपोर्ट थाना फतेहगढ़ में धारा 420 ipc कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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