खबरगुरु (इंदौर) 31 अगस्त। सोमवार को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र.403/2020 धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी तेजू पिता गम्मू भाट उम्र 33 साल निवासी 60 फीट रोड द्वारकापुरी इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि 60 फीट रोड द्वारकापुरी गांधी चौक पर एक व्यक्ति पिस्टल लिए घुम रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे तो वहां बताये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति एक लोहे की पिस्टल जो उसने पेंट की दाहिने तरफ खोसी हुई थी लिए दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तेजू पिता गम्मू भाट उम्र 33 साल निवासी 60 फीट रोड द्वारकापुरी बताया। पिस्टल रखने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर व पिस्टल को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आएं, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।