खबरगुरु (रतलाम) 24 जुलाई। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियमके अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। महिला सदस्य निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जायेगा। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।