खबरगुरु (इंदौर) 8 सितंबर। आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी तेहरवे अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र.392/2020 धारा 452, 427, 323, 294, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी महेश पिता नारायण उम्र 50 साल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह फरियादी और साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने लडके दुर्गेश के साथ थाना हाजिर आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि मै खेती करती हूं। मेरा मेरे देवर वीरमसिंह, महेश, कमलाबाई व सीमाबाई से पुराना जमीन व मकान का झगडा चल रहा है जबकि वह जमीन व मकान मेरे नाम से है। आज सुबह 10.30 बजे मै व मेरा लडका दुर्गेश घर पर थे, उसी समय मेरे गांव के वीरमसिंह, महेश, कमलावाई व सीमाबाई लाठी डण्डे लेकर आये और पुराने जमीन व मकान की बात को लेकर मेरे घर की दीवार तोडकर अंदर घुसे व बोले की तू मकान खाली कर दे हमें कव्जा करना है और हमे अश्लील गालिया देने लगे, मैने गालिया देने से मना किया तो मेरे व मेरे लडके दुर्गेश के साथ लाठी डण्डे से मारपीट करने लगे। झगडा देखकर राधेश्याम तथा अन्य लोग आये व उन्होने बीच बचाव किया तो वह सभी जाते-जाते बोले कि आज तो बच गये हो आईन्दा कभी जमीन या मकान पर दिखे तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे बाद अपने लडके दुर्गेश के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी हू रिपोर्ट करती हूं, कार्यवाही की जावे।। उक्त आवेदन पर जांच पश्चात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।