खबरगुरु (भोपाल) 02 नवम्बर। मप्र उपचुनाव के नजदीक आते ही चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमल नाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है, बता दें कि कमलनाथ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई हैं।
स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है। यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे यह कैसे छीन सकता है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी थी।
चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का लिया था निर्णय
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है।’