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कोविड-19 के चलते रेल मंत्रालय द्वारा रिफंड नियम में किया गया बदलाव

ख़बरगुरु (रतलाम) 21 मार्च । कोरोना-19 के मद्देनजर गाड़ियों के परिचालन कम होने के कारण बड़ी संख्या में टिकट निरस्त किये जाने के साथ ही साथ परिचालित की जाने वाली गाड़ी के समय टिकट काउंटर पर अधिक भीड़-भाड़ होने की संभावना है। टिकट लेने या निरस्त कराने रेलवे द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर इस संदर्भ में कोई परेशानी हो तो वहाँ के स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर से संपर्क करें तथा परेशानी का निदान न होने पर वाणिज्य कंट्रोल के मोबाईल नम्बर पर किया जा सकता है।

रिफंड के नियम में किया है बदलाव

कोविड-19 के प्रसार के संदर्भ में रेल मंत्रालय द्वारा रिफंड नियम में बदलाव किया गया है जो 21मार्च से 15 अप्रेल 2020 तक लागू रहेगा। यह नियम टिकट खिड़की पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है—
1. रेलवे द्वारा 21-15 अप्रेल के मध्य गाड़ी को निरस्त करने पर इसका रिफंड यात्रा आरंभ के 45 दिन तक रिफंड दिया जा सकता है।( प्रचलित नियमानुसार 3दिन/72 घंटे)
2. ट्रेन निरस्त नहीं हुई है लेकिन यात्री यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो यात्रा आरंभ से 30 दिन के भीतर स्टेशन पर टीडीआर फाइल किया जा सकता है( प्रचलित नियमानुसार तीन दिन) तथा मुख्य दावाधिकारी/मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में 60 दिन तक टीडीआर फाइल कर सकते हैं( प्रचलित नियमानुसार 10 दिन)
3. जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट निरस्त कराते हैं वो किसी भी काउंटर से यात्रा आरंभ से 30 दिनों तक धन वापसी ले सकते हैं।
यात्रि रेलवे द्वारा आरंभ किये गये इस सुविधा का लाभ लें सकते है।

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