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जिला स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए

ख़बरगुरु(रतलाम)16 नवंबर 2018 : राजनीतिक दलों को विभिन्न अनुमतियों के लिए ऑनलाईन तथा ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सुगम एप्प पर ऑनलाईन अनुमति के लिए आवेदन प्रक्रिया में मात्र 15 मिनिट का समय लगता है। यदि आफलाईन आवेदन किया जाता है अब रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा शाम के 7 बजे तक आवेदन लिए जाकर उसे आनलाईन आयोग को भेजा जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने आज सम्पन्न जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक पदाधिकारियों को दी। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकगण श्री ए.के. यादव, श्रीमती तनु कश्यप, श्री कैलाश मीणा, श्री धीरज सिंह गार्बियाल तथा पुलिस प्रेक्षक श्री अजय लिण्डा, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार फुलपगारे जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी तथा अभ्यर्थीगण भी उपस्थित थे।

बैठक में प्रेक्षकगणों ने राजनीतिक दलों को निर्देशित किया कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों की है उतनी ही जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है कि जिले में निष्पक्ष, निर्भीक तथा पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाए। राजनीतिक दलों को निर्देशित किया गया कि चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के आने पर उसके साथ मौजूद अभ्यर्थियों के खातों में आनुपातिक रूप से खर्चा डाला जाएगा। आपके पोलिंग एजेंट मॉकपोल के समय गंभीरता से ध्यान रखें। उनको बुलाए जाने पर समय पर भी पहुंचे चुनावी मशीनरी किसी का भी इंतजार नहीं करते हुए अपनी कार्य प्रक्रिया में आगे बढ़ती जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाई जाए। धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाए। पुलिस प्रेक्षक श्री लिंडा ने कहा कि कानून व्यवस्था से संबंधित कोई भी जानकारी या बात उनसे शेयर की जा सकती है। वे प्रतिदिन एक घंटा सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट में बैठते हैं। अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने में सावधानी बरतना चाहिए। यदि उनके खिलाफ रतलाम जिले से बाहर भी कोई प्रकरण दर्ज हुए हैं तो उनकी भी जानकारी देना होगी।

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