खबरगुरु (थांदला) 16 सितंबर। न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नदीम खान द्वारा स्टेट हाईवे 18 पर लूट करने के फरार आरोपी को जेल भेजा गया। मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि फरियादी रितेश जैन निवासी बड़नगर दिनांक 28 /7/ 2018 बडनगर से अपनी ससुराल थांदला आया हुआ था जो दिनांक 29 /7/2018 को अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ वापस बड़नगर जा रहा था शाम करीब 8:10 बजे जैसे ही वह ग्राम छोटी बावड़ी रेलवे अंडर ब्रिज पर पहुंचा सामने से दो लड़के मोटरसाइकिल से आए और अपनी गाड़ी अडाकर रेलवे अंडर ब्रिज में उसकी कार रोक ली और दोनों लड़कों ने पत्थर और लठ से हमला कर कार का कांच तोड़ दिया उसी समय चार बदमाश और आए एवं कार की चाबी निकालकर मारपीट कर रितेश एवं उसकी पत्नी से उनका पर्स ,मोबाइल ,कान की झुमकी, अंगूठी और चैन आदि लूट लिया फरियादी की रिपोर्ट पर थाना थांदला द्वारा अपराध क्रमांक 385 /2018 धारा 394 427 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई जिनमें से कुछ आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे आज आरोपी राहुल पिता मगन भाबर निवासी किशन पुरी को पुलिस द्वारा न्यायिक निरोध में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारोंपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी का जुडिशियल रिमांड स्वीकृत कर उसे जुडिशल रिमांड पर वारंट बनाकर जिला जेल झाबुआभेजा गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।