ख़बरगुरु रतलाम 19 मार्च 2019। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24की उपधारा (1) के तहत 21 मार्च 2019 को धुलेंडी एवं 25 मार्च 2019 को रंग पंचमी के त्यौहार होने से दोनों दिवसों को सायं काल 5बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेशानुसार इन दोनों शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, वाइनरी,वाइन आउटलेट, होटल बार तथा देशी एवं विदेशी मद्य भण्डागार सायंकाल 5 बजे तक बंद रखे जाने है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस पर पूर्ण सतर्कता बरतते हुए देशी एवं विदेशी मदिरा के अवैध धारणा,परिवहन व विक्रय पर तथा होटल एवं ढाबों पर मदिरा विक्रय पर पूर्ण अंकुश रखा जावे। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।