खबरगुरु (भोपाल) 15 अक्टूबर। मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 को लेकर एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें धार्मिक आयोजनों, दुकानें, बाजार, मॉल खुलने के समय को लेकर जानकारी दी गई है। अब अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला और रावण दहन तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना में इस गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है। इन आयोजनों की वीडियोग्राफी कराकर आयोजक कार्यक्रम समाप्ति के 48 घण्टे में जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। 100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य। बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।