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भोपाल: कछुए की अवैध तस्‍करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

खबरगुरु (भोपाल) 18 अगस्त। मंगलवार को जिला न्‍यायालय भोपाल में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री निशीथ खरे के न्यायालय में कछुआ स्‍टार टर्टल एवं इंडियन टेंट टर्टल की तस्‍करी करने वाला आरोपी हुजैफा पुत्र अब्‍दे अली निवासी हाउसिंग बोर्ड करोंद ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहां कि उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसे झूठा फंसाया गया है । वह नवयुवक तथा उसके विवाह की बात चल रही है वह अपने परिवार की देखभाल करने वाला अकेला व्‍यक्ति है। शासन की ओर वरिष्‍ठ अभियोजन अधिकारी / राज्‍य समन्‍वयक (वन एवं वन्‍य प्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया ने वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से यह तर्क प्रस्‍तुत किया कि आरोपी वन्‍य जीव कछुआ के अवैध व्‍यापार में पूर्णतया संलिप्‍त है आरोपी से जप्‍त कछुआ स्‍टार टर्टल एवं इंडियन टेंट टर्टल क्रमश: अनुसूची चार और अनुसूची एक के विलुप्‍त वन्‍यप्राणी है। जांच के दौरान यह साक्ष्‍य मिले कि आरोपी अन्‍तर्राज्‍यीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय तस्‍करी गिरोह के साथ भी संलिप्‍त रहा है। ऐसे आरोपी के साथ कठोर रूख अपनाकर जमानत निरस्‍त किया जाना उचित होगा। अभियोजन के तर्को तथा मामले की गम्‍भीरता देखते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जबलपुर WCCB को सूचना मिली कि अवैध कछुए का क्रय विक्रय होने वाला है तब WCCB आरोपी का पीछा करते हुए भोपाल आये और उडनदस्‍ता वन एवं वन्‍यप्राणी भोपाल के साथ मिलकर खरीददार बनकर आरोपी से बातचीत किये, तब आरोपी स्‍वंय दिनांक 11.08.2020 को दो पहिया वाहन यमहा पसीनो क्रमांक एम.पी.04एक्‍स.वाई. 7353 से 08 नग कुछआ स्‍टार टर्टल तथा 01 नग इंडियन टेंट टर्टल लेकर आंचलिक विज्ञान केन्‍द्र स्‍मार्ट सिटी रोड श्‍यामला हिल्‍स भोपाल पर देने के लिये आया जहां वन्‍य जीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो ने आरोपी को पकडकर कुल 09 नग कछुए जप्‍त कर लिये , आरोपी ने अपने कथन में स्‍वीकार किया कि उसने कछुए शाहरूख निवासी जहांगीराबाद से 1200 रूपये प्रति नग कछुए की दर से खरीदा था। यह भी बताया कि शाहरूख कई बार कछुए का विक्रय कर चुका है। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार किया गया। अन्‍य आरोपी की गिरफतारी शेष है।

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