खबरगुरु (भोपाल ) 6 सितंबर। भोपाल जिले के माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी खुमान सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला के तर्को सहमत होते तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी खुमान सिंह की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी संजय कुमार शुक्ला तुलसी नगर भोपाल में निवासरत होकर रात्रि 10:00 बजे कुत्ते को घुमाने बाहर निकला अंदर उसका लडका सार्थक पढाई कर रहा था कुंडी बाहर से लगी थी करीब 10:15 बजे एक लम्बा सा लडका नीले रंग की जेकेट पहने था उनकी मकान की बाउंड्री कुदकर कुंडी खोलकर अंदर घुस आया ता कमरे में रखे दो बैग जिसमें से एक बैग पीले रंग का और एक नीले रंग था जिसमें छोटा पर्स जिसमें उसकी पुत्री सुनैना का पेनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा 3000/- रूप्ये नगदी एवं 700/- रूप्ये व अन्य सामान था उक्त प्राथमिकी के आधार पर थाना टी.टी. नगर में अपराध पंजीबद्ध किये जाने के उपरांत विवेचना के दौरान आरोपी खुमानसिंह को अभिरक्षा में लेकर उससे एक पीले रंग का बैग जिसमें एक छोटा पर्स तथा अन्य सामाग्री जप्त की गई थी ।