ख़बरगुरु रतलाम 9 दिसम्बर 2018 : निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य एवं केन्द्र शासन के मंत्रियों अथवा राज्य मंत्रियों को मतगणना केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश पा सकेंगे जबकि वो खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वो केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देशों में यह भी कहा है कि केन्द्र एवं राज्य शासन के मंत्री अथवा राज्य मंत्री चूंकि सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्राप्त होते हैं इसलिए उनको किसी उम्मीदवार का चुनाव अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता भी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।