ख़बरगुरु रतलाम 25 नवम्बर : मध्य प्रदेश के सभी कामगारों को नवम्बर को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिये सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है।
प्रदेश के श्रमायुक्त के अनुसार प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबारव्यवसायऔद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर या केजुअल (आकस्मिक) श्रमिक श्रेणी का ही होउसे मतदान करने का हक है। यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित हैजो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं तब भी उसे मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।किसी नियोजक द्वारा यदि उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर रूपये तक जुर्माना तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- के अन्तर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। इसमें माह तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों में नियोजित है,जिसकी अनुपस्थिति से कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती हो तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। फिर भी ऐसे व्यक्तियों को भी मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जाना चाहिये,किन्तु यह ध्यान रहे कि यह सुविधा इस प्रकार की हो कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
श्रमायुक्त द्वारा सभी कारोबार, व्यवसाय,औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी श्रेणी के कामगारों को विधानसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं बगैर किसी बाधा के सुनिश्चित करने के लिये सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करें।