ख़बरगुरु (नई दिल्ली) 26 नवम्बर। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुधवार शाम पांच बजे फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो और यह सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा. कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के भी आदेश दिए।
जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट और विधायक में लंबे समय से बहस चली आ रही है। इस अब हल करने की जरूरत है। जस्टिस रमना ने फैसला बढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होना चाहिए। नागरिकों को अच्छे शासन का अधिकार है।
बता दें, कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।