खबरगुरु (रतलाम) 5 जून । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भीड़ ने आज संशोधित आदेश जारी किया। जिसमे शहर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत खुलने वाली दुकानों के समय में संसोधन किया गया।
रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) किराना जनरल स्टोर तथा खाद्य सामग्री की दुकानें प्रातः 8:00 से रात्रि 8:00 बजे तक चल सकेगी शेष अन्य सभी दुकाने / प्रतिष्ठान प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक खुल सकेंगे शेष आदेश यथावत रहेगा।