खबरगुरु (रतलाम) 2 सितंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मदिरा दुकानों के परिसर में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन मदिरा के उपभोग की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी गई है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में संचालित देशी मदिरा दुकानों की अनुज्ञप्ति जिनमें दुकान के परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति नहीं थी तथा ऐसी विदेशी मदिरा दुकान जो ऑन लाइसेंस की श्रेणी में आती है। उपरोक्त ऐसी सभी मदिरा दुकानों के परिसर में निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन मदिरा के पीने की सुविधा दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार दुकानों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्कोहलयुक्त सेनीटाइजर का प्रयोग किया जाएगा।
इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में कोई विपरीत लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। फेसकवर या मास्क पहनने वाले कर्मियों, ग्राहकों, आगंतुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। एयर कंडीशनर का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा क्रांस वेंटिलेशन का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अंदर आ सके। दुकानों के परिसर के भीतर निरंतर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था की जाएगी। मदिरापान हेतु बैठने की कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। जहां तक संभव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाएगी जिससे एक ही स्थान या प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं हो और संक्रमण का प्रसार नहीं होने पाए।