खबरगुरु (रतलाम) 19 सितंबर। कनेरी डैम हादसे के बाद जिले में प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्पॉट जैसे नदी, झरना, डैम, तालाब, जलाशय इत्यादि पर सैलानियों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश आगामी 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सदस्य गणों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न सार्वजनिक पार्क पिकनिक स्पॉट जैसे नदी झरना डैम तालाब जलाशय आदि पर घूमने वाले सैलानियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है।
जनधन की हानि न हो इसलिए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
इस संबंध में किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है। अतः रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में लोक प्रशांति कायम रखने किसी अप्रिय घटना तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।