ख़बरगुरु (रतलाम) 22 मार्च । कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम जिले को 25 मार्च तक किया लॉकडाउन । कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया की कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी के रूप में चयनित किया गया है तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के साथ रेलवे जंक्शन एवं राजस्थान सीमावर्ती के 3 जिले बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़ तथा इंदौर एयरपोर्ट से भी आम नागरिकों का आवागमन होता है। अतः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से कलेक्टर रुचिका चौहान ने संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। किसी भी व्यक्ति को अपने घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी जिले की सभी सीमाएं सील की जाती है।
किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी मांगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय भी बंद किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग तथा राजस्व, पुलिस विद्युत ,दूरसंचार , नगरपालिका, पेयजल, पंचायत आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । मेडिकल दुकान , हॉस्पिटल, सब्जी , किराना दुकान, दूध की दुकान ,सांची पार्लर ,पेट्रोल पंप एवं सभी बैंकों के एटीएम से कैश पूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को रखना होगा आईडी कार्ड
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को केवल छूट मिलेगी, इसके लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड बताना होगा। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही परिवार का एक व्यक्ति सीमित समय के लिए निकल सकेगा। खरीदारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक-दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर कतार में रहकर खरीदारी कर सकेंगे। दूध घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही हैं।
न्यूज़पेपर हाकर प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क सैनिटाइजर दवाई आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश छूट रहेगी। दवाइयों तथा आवश्यक वस्तुओं आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उनके काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर प्रतिबंध से मुक्त रह पाएंगे।
यह आदेश 22 मार्च 2020 से 25 मार्च 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक प्रभाव शील रहेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।