खबरगुरु (शाजापुर) 4 सितंबर। देवेन्द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी ओमप्रकाश पिता हरिनारायण झावा उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर-15, आवास कालोनी, जीरापुर जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
आरोपी पीडिता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मो0 बडोदिया पर दिनांक 21 जून 2020 को दर्ज करायी थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।