खबरगुरु (शाजापुर) 25 सितंबर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.सुखराम पिता प्रेम सिंह धाकड़ 2. महेश पिता जालम सिंह धाकड़ 3. दिनेश पिता मदन लाल धाकड़ 4. धर्मेंद्र पिता राधेश्याम धाकड़ निवासी ग्राम सुनेरा का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
श्री देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी सचिन धाकड़ ने घर बुलाकर बहला फुसलाकर कर नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम किया। नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई । जब पीड़िता के माता-पिता घटना की रिपोर्ट करने थाना जा रहे थे तो सुखराम, दिनेश ,धर्मेंद्र ,महेश ने रिपोर्ट करने जाने से मना किया और आरोपी सचिन के साथ नाबालिग पीड़िता की जबरदस्ती शादी करा दी। पीड़िता को आरोपी सचिन ने मां बना कर छोड़ दिया। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दिनांक 20 सितंबर 2020 को की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।