खबरगुरु (रतलाम) 21 मई। लंबे समय से बंद पड़ी हेयर सैलून की दुकानें अब खुल सकेगी। शुक्रवार से हैयर सैलून और पार्लर (कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर) खुल सकेंगे । संचालकों को विशेष रूप से एहतियात बरतना होगा।
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त कलेक्टर जमुना भिड़े ने गुरुवार की शाम आदेश जारी कर बताया कि जिले के सभी हैयर सैलून तय समय पर खोल सकेंगे।
इनका प्रवेश प्रतिबंध
जारी निर्देशों के अंतर्गत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
यह करना होगा संचालकों को
हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग ग्राहकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग हर समय करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल, तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सैलून व पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों, उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के उपरांत सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करने के साथ सभी कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।