खबरगुरु (रतलाम) 05 मई 2020। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जमुना भिडे द्वारा पूर्व आदेश क्र. 849-850/आर 2/एडीएम/2020 दिनांक 3 मई 2020 के पैरा क्र. 2 में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश में बताया गया की रतलाम जिले के समस्त नगर परीषद सीमा क्षेत्र में मोबाईल रिपेयरिंग और मोबाईल रिचार्ज की दुकाने (गली एवं मोहल्ले की दुकाने) प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक खोली जा सकेगी। परंतु मुख्य बाजारो की दुकाने खोलने की अनुमती नही दी गई है। कंटेंमेन्ट क्षेत्र में कोई छूट नही दी जायेगी, यह छूट कंटेंमेन्ट क्षेत्र के लिये नही है। शेष आदेश यथावत रहेगा।