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सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का निलंबन आदेश उच्च न्यायालय ने किया निरस्त

खबरगुरु (रतलाम) 6 जून। शासन द्वारा निलम्बित किए गए जिले के सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का निलंबन आदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 जून को इसके आदेश जारी किए हैं। राठी ही रहेंगे जिले के सहायक आबकारी आयुक्त।

जिले में सहायक आयुक्त जगदीश राठी को निलम्बित किए जाने के बाद रतलाम में नीरजा श्रीवास्तव को पदस्थ कर दिया गया था। शासन के आदेश को श्री राठी ने इन्दौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे जारी किया था। इसके बाद 3 जून को हाईकोर्ट ने निलंबन को ही रद्द कर दिया है। शासन के आदेश से सुश्री श्रीवास्तव भी यहीं पदस्थ है। दो दो अधिकारी होने से आबकारी विभाग में विचित्र स्थिति निर्मित हो गई थी। लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सुश्री श्रीवास्तव को अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा।

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