खबरगुरु (गुना) 13 अगस्त। जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा में हत्या करने वाले आरोपी रमेश पुत्र बापू लाल भील निवासी सागौड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी पप्पू भील ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 03/08/2020 को शाम करीब 4:00 बजे मेरा भतीजा राकेश भील अपनी ससुराल धोलाखेड़ा रमेश भील निवासी सागौडी के साथ गया था दिनांक 05/08/20 को करीब 11:00 बजे दिन के घर के लिए ससुराल से राकेश की मोटरसाइकिल पर बैठकर एवं साथ कल्लू भील निवासी गुल्लाखेड़ा साथ में बटावदा अपने मामा ससुर जालम के यहां रुके थे शाम करीब 4:00 बजे पहले कल्लू फिर रमेश व राकेश मोटरसाइकिल से घर के लिए चले जब घर नहीं पहुंचा एवं शाम 6:00 बजे मोबाइल राकेश का जब बंद हो गया तब राकेश की पत्नी ने रामेश से मोबाइल पर बात की तो रमेश ने बताया कि राकेश यही कही होगा मुझे पता नहीं है तब इसी शंका पर हम पूरे परिवार के साथ पहाड़ पर तलाश किया तो मेरा भतीजा मुझे दिनांक 06/08/2020 को मृत अवस्था में पड़ा था एवं उसके गले में सफेद साफी की गांठ लग कर बंधी थी नाक से खून निकला था एवं गले के नीचे छाती में तीन चार जगह छीलने के निशान थे उक्त रिपोर्ट पर से थाना मृगवास द्वारा अपराध क्रमांक 14/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।