खबरगुरू (इंदौर) 24 दिसंबर। पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार सहित 10 लोगों को विशेष न्यायालय ने एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। मामला इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले से जुड़ा है। दरबार को 120 बी के अपराध में एक साल का कठोर कारवास की सजा सुनवाई है। दरबार पर 3 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है जिसे नहीं भरने पर सजा तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। दरबार महू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में दरबार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे।
अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक में होम लोन घोटाला करने का आरोप था, सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। मामला साल 2000 में लोकायुक्त ने दर्ज किया था। जांच के बाद करीब 23 साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को न्यायाधीश मुकेश नाथ ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायालय ने इंदौर प्रीमियर बैंक कोऑपरेटिव में हुए घोटाले के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार सहित 10 लोगों को एक-एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।