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20 हजार से ज्यादा के गिफ्ट की आयकर को देनी होगी जानकारी

20 हजार से ज्यादा के गिफ्ट की आयकर को देनी होगी जानकारी
नई दिल्ली (ख़बर गुरु) 12 फ़रवरी 2017 : नोटबंदी के बाद लिया गया 20 हजार रुपए या उससे ज्यादा कैश गिफ्ट की जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी।आपके जवाब से यदि आयकर विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो जांच भी की जा सकती है।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर अघोषित धन के हेरफेर की पड़ताल के लिए यह फैसला लिया है।

आठ नवंबर से यानि जिस दिन से नोटबंदी लागू हुई और 30 दिसंबर के बीच अगर आपने गिफ्ट में नकदी यानि कैश लिया है तो संभल जाइए, इनकम टैक्स आपसे पूछताछ कर सकता है और पैसे के बारे में जानकारी मांग सकता है। सरकार ने इसका जवाब देने की अवधि भी बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। जो पहले 10 फरवरी थी।
इनकम टैक्स डिपार्टमें ने कहा है कि एक व्यक्ति से 20 हजार रुपए या उससे ज्यादा का कैश उपहार या दान में मिला तो इसकी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं उपहार या दान देने वाले का पैन नंबर इनकम टैक्स को देना होगा।
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