खबरगुरु (रतलाम) 8 अगस्त। शनिवार को माननीय विचारण न्यायालय श्रीमती तृप्ति शर्मा अति. अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया ने आरोपिया भूरी बाई उर्फ भूली बाई उम्र 35 वर्ष द्वारा अपने प्रेमी प्रेमसिंह उम्र 22 वर्ष तथा उसके साथी पन्ना लाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चन्द्रपुरा बैरसिया के साथ मिलकर अपने पति सोनाथ सिंह की हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए तीनो आरोपीगण को धारा 302 / 120 (ख) भादवि में आजीवन करावास की सजा व 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 120(ख) भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री आशीष तिवारी द्वारा किया गया है ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 27.11.2018 मध्य रात्रि में डायल 100 थाना नजीराबाद को सूचनाकर्ता लक्ष्मण गुर्जर के द्वारा सूचना दी गयी कि जब वह रात्रि के समय अपने खेत ग्राम चंन्द्रपुरा तहसील बैरसिया में पानी फेर रहा था तभी करीब 11 बजे उसके चाचा का लडका विशाल गुर्जर उसे बुलाया और बताया कि तुम्हारे भाई सोनाथ सिंह के घर पर चिल्लाचोट हो रही है। सूचना पाकर लक्ष्मण गुर्जर सोनाथ सिंह के घर पर आया और देखा कि घर के अन्दर सोनाथ सिंह को कोई मार रहा था और सोनाथ सिंह के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दरवाजा अन्दर होने कारण जब लक्षमण ने जब छोटी खिडकी का खिवाड खोल कर टार्च की रोशनी में देखा कि सोनाथ सिंह जमीन पर पडा था। पास मे कॉफी खून पडा हुआ था। उसके बाद उसने अपने गांव के पटेल को बुलाया और दरवाजा खोलने पर देखा सोनाथ सिंह मरा हुआ पडा है। उसके दाहिने गाल पर दाडी के नीचे गर्दन पर तीन चार जगह कुल्हाडी के घाव थे और खून बह रहा था। उक्त सूचना पर तस्दीक उपरांत थाना नजीराबाद में अपराध क्रमांक 309/2018 पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान यह पाया गया कि तहसील बैरसिया के ग्राम चन्द्रपुरा निवासी मृतक सोनाथ सिंह की पत्नी भूरी उर्फ भूली बाई उम्र 35 वर्ष का प्रेमसिंह का कॉफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था जिसका विरोध उसके पति ने किया था। उक्त प्रेम प्रसंग कारण ही भूरी बाई उर्फ भूली बाई ने अपने प्रेमी प्रेमसिंह गुर्जर एवं उसके साथी पन्ना लाल गुर्जर के साथ मिलकर अपने पति मृतक सोनाथ सिंह की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी थी । विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।