खबरगुरु (रतलाम) 9 जून। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की समीक्षा बैठक बुधवार को आयोजित की गई। रतलाम जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी दर में कमी आने के बाद बाजारों को खोलने का निर्णय लिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार की सभी दुकानें खुल सकेंगी। 1 जून से रतलाम में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेफ्ट राइट फार्मूला अपनाया गया था। कोरोना की पॉजिटिविटी दर में कमी के बाद आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक में बाजार को पूरा खोलने का निर्णय लिया गया है।
जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेयरी प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक तथा केमिस्ट एवं संस्थाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विश्लेषण करने वाले व्यक्तियों को आने जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने जाने तथा परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में एकत्रित होते है, प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में सभी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णता बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल आगंतुकों के लिए ही खोल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान पान की दुकाने केवल टेक हो होम डिलीवरी के लिए खुलेगी। दुकान पर खिलाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। जिले में देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने, भांग दुकाने, आबकारी विभाग के निर्देशानुसार संचालित होगी।
[box type=”shadow”]गुरुवार से व्यापार व्यवसाय को पूरी तरह खोलने का निर्णय लिया-विधायक श्री काश्यप
शहर विधायक श्री काश्यप ने बताया कि रतलाम का पॉजिटिविटी रेट एक परसेंट से नीचे चला गया है। बुधवार को हुई बैठक में 1 सप्ताह के पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए हमने कल गुरुवार से व्यापार व्यवसाय को पूरी तरह खोलने का निर्णय लिया है। शहर विधायक ने बताया कि मानसून के आने के पूर्व यह आखिरी सप्ताह है जो व्यापारियों और आम जनता दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब पूरा व्यापार चल सकेगा। मानसून के आखिरी शनिवार होने के कारण इस सप्ताह शनिवार को भी व्यापार करने की छूट दी जा रही है। शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
[/box]
[box type=”shadow”]
ये थे बैठक में उपस्थित
जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य काश्यप, विधायक राजेंद्र पांडे, विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम बैठक से वर्चुअल जुड़े थे। कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, गोविंद काकानी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर आदि उपस्थित थे।
[/box]