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रतलाम: दुकाने प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगी, प्रत्येक रविवार रहेगा जनता कर्फ्यू , प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खबरगुरु (रतलाम) 16 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विगत दिवस जिला स्तरीय संकट समूह की बैठक में सर्वसहमति से लिए गए निर्णय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 17 जून प्रातः 6 बजे से आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी।

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पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे

सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह पार्क बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शापिंग माल भी उक्त समय में खुल सकेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेगी।

जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लाज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे।

अंतिम संस्कार, शवयात्रा के दौरान केवल 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी

जिले में विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पहले देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर/आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, शवयात्रा के दौरान केवल 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम एवं पगड़ी कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रूल ऑफ़ सिक्स अर्थात अनुमत्य गतिविधियों हेतु किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रूप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो वहां यह छूट रहेगी।

निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी

अन्तराज्यीय तथा राज्यांतरिक, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड 19 के एक्टीव केस पांच या पांच से अधिक हैं उन्हें रेड ग्राम के रुप में चिन्हांकन किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेनमेंट झोन में कोविड संक्रमण के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार, अनुशासन के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट -1 के समस्त बिन्दुओं का पालन कियका जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को एक सीट छोडकर ही बैठाया जाए। आटो, ई-रिक्षा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को मास्क पहनना, सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना, साथ ही हाथ धोने की समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।

सभी शापिंग माल, जिम, बडे प्रतिष्ठानों के संचालन मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनर एवं सेनेटाईजर रखेंगे तथा लक्षण वाल किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देंगे। इस हेतु पृथक से गार्ड, कर्मचारियों की व्यवस्था करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग या बिना मास्क के कोई भी कर्मचारी, ग्राहक पाए जाते हैं तो प्रतिष्ठान सील किया जाएगा। जिले में देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें, भांग दुकाने, आबकारी विभाग म.प्र. शासन के निर्देशानुसार संचालित होगी। परम्परागत रुप से लेबर मार्केट कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा सभी स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

सैलून के अन्दर विजिटर, वैटिंग के रुप में बैठाना प्रतिबंधित रहेगा

समस्त सेलून संचालक व कर्मचारी को मास्क, ग्लब्स एवं पीपीई कीट पहनना अनिवार्य होगा। सेलून में एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोडकर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अन्दर विजिटर, वैटिंग के रुप में बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त होटल, सेलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा सेन्टर कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनेटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधको द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो, इस हेतु अधिकतम सात दिवस की समय सीमा दी जाती है।

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