🔴 आवेदन के साथ ही समय सीमा में करना होता है निराकरण
खबरगुरु (रतलाम) 20 मई । लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शासन द्वारा 600 से अधिक ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। आवेदन करने के साथ ही समय सीमा में उनका निराकरण करना होता है, लेकिन जिले में कुछ विभागों द्वारा इसमें लेटलतीफी की जा रही है, जिन पर रतलाम के नए कलेक्टर सख्त है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के समय सीमा से बाहर होने पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिले के 13 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
कारण बताओ सूचना पत्र पाने वालों में तहसीलदार गोपाल सोनी तहसीलदार, अनीता चोकोटिया, तहसीलदार किरण वरवडे, बीएस ठाकुर, नायब तहसीलदार रुपाली जैन, मनोज चौहान, कुलभूषण शर्मा, अश्विनी गोहिया, पीहू कुरील, पारसनाथ मिश्रा, वंदना किराड़े, मुकेश सोनी, चंदन तिवारी सम्मिलित है।