🔴 प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित वस्तुओ के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध
खबरगुरु (भोपाल) 30 जून। सिंगल यूज प्लास्टिक पर केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। शहर में बड़े पैमाने पर यूज किए जा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर अब जूट-कागज, कपड़ा, बांस आदि के उत्पाद विकल्प बनेंगे। 1 जुलाई 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान को बनाने, स्टॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा।
केंद्र ने Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 के तहत अगले साल जुलाई से बैन होने वाली वस्तुओं की एक सूची जारी की, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली कई चीजें शामिल हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं।
प्रतिबंध के कारण बंद होने वाले उद्योगो को प्रदेश स्तर पर मिलेगी सब्सिडी
मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त आयुक्त को आदेश जारी किया है। आदेश में प्रतिबंधित किए जाने वाले प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित वस्तुओ के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कहा है। सरकार ने इन प्रतिबंध के कारण बंद होने वाले उद्योगो को प्रदेश स्तर पर सब्सिडी एवं इनसेंटिव देने का भी कहा है।
[box type=”shadow” ]जुलाई से किन वस्तुओं का इस्तेमाल बंद हो जाएगा.
1. इयर बड्स और प्लास्टिक स्टिक
2. गुब्बारों वाली प्लास्टिक की स्टिक
3. प्लास्टिक के झंडे
4. कैंडी स्टिक
5. आइसक्रीम स्टिक
6. सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल)
7. प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बर्तन
8. मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगी होने वाली प्लास्टिक
9. 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
10. प्लास्टिक स्टीकर्स
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