ख़बरगुरु (नई दिल्ली ): सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी है| अब दीवाली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं होगी. बता दें कि इस बार दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी|
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया| न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखा ।
दरअसल पिछले महीने की 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखा बेचने को लेकर प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा दिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी गठित करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर वायु प्रदूषण को लेकर याचिका लगाई थी और फिर से इस फैसले पर विचार करने की अपील की गई थी।