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रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की नियुक्ति का अधिकार डीआरएम को दिया

रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की नियुक्ति का अधिकार डीआरएम को दिया

ख़बरगुरु (नई दिल्ली): रेलवे बोर्ड ने मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को उपयुक्त पदों के लिए सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को फिर नियुक्त करने के अधिकार दिए हैं।

16 अक्तूबर को लिखे एक पत्र में बोर्ड ने डीआरएम को पेंशनधारियों को अपने विवेक पर नौकरी पर फिर से नियुक्त करने की शक्ति दे दी. पत्र में कहा गया है कि मंडलीय रेलवे प्रबंधकों को सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है. बोर्ड ने कहा कि जिनकी पुनर्नियुक्ति होगी वे सिर्फ 62 वर्ष की आयु तक ही सेवा दे पाएंगे. इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को मासिक मेहनताना उनके अंतिम वेतन में से पेंशन को घटा कर तय किया जाएगा. बोर्ड ने पुनर्नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं.

पत्र में कहा गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवामुक्त होने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना या लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटीड एम्प्लायमेंट फॉर सेफ्टी स्टॉफ के तहत सेवामुक्त होने वाले व्यक्ति भी पुनर्नियुक्ति योजना के पात्र नहीं होंगे।

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